छत्तीसगढ़

जीपी सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य शासन से मांगा गया जवाब

बिलासपुर, 24 मार्च। निलंबित आईपीएस की जमानत याचिका पर आज सीजेआई जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में जीपी सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे अन्य वकील शामिल हुए।

कोर्ट में सिंह के वकीलों ने दलील दी कि वे विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनको 70 दिन से जेल में रखा गया है। सिंह के खिलाफ राजद्रोह और अनुपात हीन संपत्ति के मामले केंद्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही दर्ज किए गए हैं, जबकि केंद्र की अनुमति के बिना ऐसे मामलों में ट्रायल नहीं लिया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि सिंह की जमानत याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई नियमित बेंच में करने के लिए कहा था। तब सिंह के अधिवक्ताओं ने अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

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