छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में बढ़ोतरी करने का किया फैसला
15.07.22| छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को वर्ष 2022-23 के लिए ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
अकबर ने कहा कि पहले ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ पांच रुपये प्रति बोतल था जो अब 10 रुपये हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर ‘जिला स्ट्राइक फोर्स’ संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और राज्य के सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
अकबर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचव्ही-चार श्रेणी के स्टील उद्योग के अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रियों और सदस्यों के वेतन-भत्ते से संबंधी संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है।