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सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश- शासकीय कर्मचारी सूचना दिए बिना अनुपस्थित हुए तो होंगे बर्ख़ास्त

सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों को सख़्त निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि- यदि कोई भी शासकीय कर्मचारी एक महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए कार्य पर, बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो निलंबन की बजाए, उन्हें उनके पद से बर्ख़ास्त ही कर दिया जाएगा। निर्देश में आगे कहा गया है कि- बिना सूचना अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में कोताही बरतना मानते हुए, किसी भी तरह का अवकाश स्वीकार नहीं किया जाए और अधिकतम 6 माह की अवधि में विभागीय जांच का निराकरण हो।

शासकीय कर्मचारी जो एक माह या उससे अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को, उनके अवकाश काल के दौरान ही उनके पते पर ही सूचना भेजी जाए कि- वो क्यों अनुपस्थित रहे, इसका कारण वो 15 दिनों में बताएं। साथ ही उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन सहित अन्य उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इसकी एंट्री अनिवार्य रूप से की जाए। ताकि उनका मूल्यांकन हो सके।

इसके अलावा 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को सीधे बर्ख़ास्त करने संबंधी निर्देश, वित्त विभाग को बताते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें ये भी कहा गया है कि- निर्देश के अनुसार कार्रवाई नहीं करने वाले कार्यालय प्रमुख भी कार्रवाई के भाग होंगे।

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