नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हो जाएं सावधान, हादसा हुआ तो लगेगी ये धारा…….
नशे के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। ड्राइवर नशे की हालत में मनमाने तरीके से गाड़ी चलाता है, जिसका ख़ामियाज़ा औरों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब अगर नशे की स्थिति में गाड़ी चलाई और दुर्घटना हुई तो धारा 304-ए नहीं बल्कि धारा 304 लगेगी। यानी अब सज़ा भी बढ़ेगी और थाने से ज़मानत भी नहीं मिलेगी। बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह का ये निर्णय, हादसों को रोकने की दिशा में सार्थक कदम माना जा रहा है और सभी थानों के इंचार्जों को ये फ़रमान जारी कर दिया गया है।
पहले ड्राइवर के नशे की हालत में होने और सड़क दुर्घटना में उसके द्वारा किसी की मौत होने की स्थिति में धारा 304-ए के तहत ही मामला दर्ज किया जाता था, जिसमें थाने से ही ज़मानत मिल जाया करती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सीधे धारा 304 लागु होगी, जिसमें थाने से नहीं, बल्कि कोर्ट से ज़मानत मिलेगी और यदि अपराध सिद्ध हुआ तो 10 साल तक की कैद भी हो सकती है।