CG LIQUOR SCAM | भूपेश बघेल के बेटे की बेल पर सस्पेंस,अब बोलेगा ED …

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अब अगली सुनवाई में ईडी (ED) अपना पक्ष रखेगा। अदालत ने मामले की अगली तारीख 2 सितंबर तय की है।
सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में अपील
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने पहले इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था।
ED ने जन्मदिन के दिन किया था अरेस्ट
ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025, यानी उनके जन्मदिन के दिन भिलाई से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले से करीब 16.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (POC) हासिल की और इसे अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए मिलाया। ईडी का कहना है कि इस पैसे से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में नकद भुगतान किया और कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये त्रिलोक सिंह ढिल्लों के नेटवर्क से लिए।
14 दिन की न्यायिक रिमांड पर
23 अगस्त को कोर्ट ने ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को भी होगी।
1000 करोड़ से ज्यादा का आरोप
ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध संपत्ति संचालन का आरोप है। जांच में सामने आया है कि वे कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं तक घोटाले की रकम पहुंचाने में सक्रिय थे।
पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं बड़े चेहरे
इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री कवासी लखमा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।



