छत्तीसगढ़

HSRP Deadline Chhattisgarh 2025: छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

HSRP Deadline Chhattisgarh 2025: अगर आप छत्तीसगढ़ में वाहन चला रहे हैं और अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, तो सतर्क हो जाइए। 16 अप्रैल 2025 से..

12, April, 2025 | HSRP Deadline Chhattisgarh 2025: अगर आप छत्तीसगढ़ में वाहन चला रहे हैं और अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, तो सतर्क हो जाइए। 16 अप्रैल 2025 से बिना HSRP वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ने जा रही है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर अभियान चलाएगी, जिसमें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 500 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना HSRP प्लेट की कीमत से कई गुना अधिक होगा, इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि 15 अप्रैल तक अपनी गाड़ी में अनिवार्य रूप से यह नंबर प्लेट लगवा लें।

अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में लगी HSRP, 40 लाख वाहन अभी भी बचे
छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है, लेकिन अब तक मात्र 60 हजार वाहनों में ही इसे लगाया गया है। अकेले रायपुर जिले में ही 10 लाख से अधिक वाहन इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन अब तक केवल 24,903 वाहनों में ही यह प्लेट लग पाई है।

परिवहन विभाग ने पहले 3 अप्रैल 2025 तक HSRP लगवाने की समयसीमा तय की थी, लेकिन वाहन चालकों की सुविधा के लिए इसे 15 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 16 अप्रैल से सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी और बिना HSRP वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

क्यों जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य कर दिया था। यह नंबर प्लेट सामान्य नंबर प्लेट से अधिक सुरक्षित होती है और इसमें कई हाई-टेक फीचर्स होते हैं, जैसे कि –

  • टेंपर-प्रूफ डिज़ाइन: प्लेट को हटाने या छेड़छाड़ करने पर यह टूट जाती है, जिससे चोरी के मामलों में वाहन की पहचान करना आसान हो जाता है।
  • यूनीक नंबर: हर प्लेट का एक यूनिक कोड होता है, जो राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाता है।
  • RFID चिप: इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगी होती है, जिससे वाहन की ट्रैकिंग की जा सकती है।

HSRP कैसे और कहां से लगवाएं?
परिवहन विभाग ने HSRP लगाने के लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनियों को अधिकृत किया है। इसके अलावा, अधिकांश ऑटोमोबाइल डीलर्स को भी यह नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही, वाहन चालकों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में एक विशेष काउंटर खोला गया है, जहां वे अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए HSRP प्लेट आसानी से बनवा सकते हैं।

HSRP लगवाने का शुल्क कितना है?
परिवहन विभाग ने HSRP के लिए अलग-अलग वाहन कैटेगरी के हिसाब से शुल्क तय किया है। यह शुल्क डिजिटल मोड में जमा किया जा सकता है।

  • दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रेलर): ₹365.80 (जीएसटी सहित)
  • तीन पहिया वाहन: ₹427.16
  • हल्के मोटरयान (LMV), पैसेंजर कार: ₹656.08 – ₹705.64
  • 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए: ₹100 अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

क्या होगा अगर आपने 15 अप्रैल तक HSRP नहीं लगवाई?
अगर किसी वाहन चालक ने 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई, तो 16 अप्रैल से ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई शुरू करेगी। बिना HSRP वाले वाहनों को 500 से 10,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा।

यह जुर्माना HSRP प्लेट की कीमत से कई गुना अधिक है, इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन में यह नंबर प्लेट लगवा लें और भारी चालान से बचें।

छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है और 16 अप्रैल 2025 से बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लग पाई है, जबकि 40 लाख से अधिक वाहन अभी भी बचे हैं।

परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर सख्ती से नियम लागू करेगी। ऐसे में वाहन चालकों को जुर्माने से बचने के लिए 15 अप्रैल तक अपने वाहन में HSRP लगवानी जरूरी है।

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