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CG NEWS | हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को दिया ‘वरिष्ठ’ का दर्जा

 

रायपुर, 8 अगस्त। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन) नियम, 2018 के तहत तीन अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 12 अक्टूबर 2017 के आदेश (इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय) के आलोक में लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया और दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

जिन अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता मिली है, वे हैं –

अशोक कुमार वर्मा

मनोज विष्णनाथ परांजपे

सुनील ओटवानी

यह नियुक्ति रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा 7 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना क्रमांक 15708/एससीडीएसए/2025 के माध्यम से की गई और यह तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट ने इन अधिवक्ताओं को विधिक मापदंड, पेशेवर साख और विधि क्षेत्र में योगदान के आधार पर नामित किया। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार हुई है, जिससे बार में उत्कृष्ट विधिक क्षमता और प्रतिष्ठा को मान्यता दी जा सके।

हाईकोर्ट अधिवक्ता अमित सोनी ने वरिष्ठ अधिवक्ता की भूमिका पर कहा “वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि दीर्घ अनुभव, नैतिक प्रतिबद्धता और उच्च विधिक कौशल की सार्वजनिक स्वीकृति है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक सशक्त होती है।”

 

 

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