Chhattisgarh Transfer Policy Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, तबादले के आदेशों की समयसीमा में बदलाव
Chhattisgarh Transfer Policy Update: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण पर लगी रोक में आंशिक छूट की

रायपुर। Chhattisgarh Transfer Policy Update: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण पर लगी रोक में आंशिक छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। यानी जिन विभागों और जिलों में स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं, उन्हें अब 30 जून तक संबंधित विभागीय या जिला वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत प्रतिबंध को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए राज्य सरकार ने संशोधित समय सीमा निर्धारित की है।
इस संशोधन के तहत, जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला किया गया है, उनके आदेशों को 30 जून तक वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश जिला एवं विभागीय स्तर पर स्थानांतरण आदेशों के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया है।
हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह यथावत लागू रहेंगी। यानी, केवल आदेश अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाई गई है, बाकी स्थानांतरण प्रक्रिया या नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिली है जिनके ट्रांसफर आदेश समय पर अपलोड नहीं हो पाए थे। साथ ही, संबंधित विभागों को भी प्रक्रिया पूरी करने का थोड़ा और समय मिल गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 के तहत सीमित अवधि के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को शिथिल किया था, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक फेरबदल किया जा सके। अब देखना यह होगा कि इस नई डेडलाइन में कितने विभाग और जिले अपने लंबित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड कर पाते हैं।




