RURAL EXTENSION OFFICER SCAM | 19 लाख के गबन के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
रगजा प्रक्षेत्र में शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला, जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

सक्ती, 4 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुनीशंकर केंवट को 19 लाख रुपए के गबन के आरोप में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, रगजा में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के बाद की गई।
शिकायत के बाद गठित जांच दल ने किया खुलासा
कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग के निर्देश पर प्राप्त शिकायत की जांच के लिए एक विशेष दल गठित किया गया था। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि पुनीशंकर केंवट ने रगजा प्रक्षेत्र में ₹12,67,518 की शासकीय राशि का हेरफेर किया, साथ ही 6 हेक्टेयर पड़त भूमि को छोड़ने से ₹6,33,473 के नुकसान की बात भी सामने आई। कुल मिलाकर ₹19,00,991 के गबन की पुष्टि हुई।
कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक
पुनीशंकर केंवट को 26 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद कलेक्टर द्वारा निलंबन का आदेश जारी किया गया।
सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से पुनीशंकर केंवट को निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, सक्ती नियत किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद जिले के कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि शासन अब अन्य प्रक्षेत्रों की भी वित्तीय जांच कर सकता है।



