CG BREAKING | युक्तियुक्तकरण में पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई दो स्तरीय आपत्ति निवारण समितियाँ

रायपुर, 8 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायोचित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने संभाग और संचालनालय स्तर पर आपत्ति निवारण समितियों का गठन किया है, जहां शिक्षक अपने स्थानांतरण या पदस्थापना से जुड़ी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिक्षकों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि किसी शिक्षक को जिला स्तरीय समिति के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह पहले संभागीय समिति के समक्ष अपील कर सकेगा।
संभागीय समिति का गठन –
अध्यक्ष : संबंधित संभागायुक्त (Divisional Commissioner)
सदस्य : संयुक्त संचालक (JD) और डीपीआई कार्यालय के सहायक संचालक
यह समिति जिला स्तर से ऊपर की सभी शिकायतों की सुनवाई करेगी और स्वतंत्र निर्णय देने के लिए अधिकृत होगी।
संचालनालय स्तर पर अंतिम अपील –
संभागीय समिति से असंतुष्ट शिक्षकों के लिए एक और मौका संचालनालय स्तर पर उपलब्ध कराया गया है।
अध्यक्ष : संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
सदस्य : अन्य वरिष्ठ अधिकारी
यह समिति राज्य स्तर पर अंतिम निर्णय के लिए जिम्मेदार होगी।
इस नई प्रणाली का उद्देश्य शिक्षकों की शिकायतों को उचित मंच पर सुनवाई देना, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मनमानी फैसलों को रोकना है।




