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CG NEWS | बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों को समायोजन के बाद नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ, डीपीआई का आदेश जारी

CG NEWS | Dismissed teachers with B.Ed degree will not get the benefit of previous service after adjustment, DPI issued order


रायपुर, छत्तीसगढ़।
राज्य में बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश जारी हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन के बाद भी पूर्व सेवा अवधि का लाभ नहीं मिलेगा। यानी उनकी पुरानी नौकरी (सहायक शिक्षक) में की गई सेवा को अब की नियुक्ति में गिना नहीं जाएगा। इस संबंध में निदेशालय लोक शिक्षण (DPI) ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं।

पूर्व सेवा नहीं जुड़ेगी, सीनियरिटी नई नौकरी से तय

समायोजन उपरांत नियुक्त सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से ही नया कर्मचारी कोड और नया सेवा पुस्तिका (Service Book)बनाई जाएगी। DPI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व पद पर की गई सेवा को अहर्तादायी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा, और सीनियरिटी (वरिष्ठता) की गणना केवल नई नियुक्ति की तिथि से की जाएगी।

संयुक्त संचालकों को दिए गए निर्देश

10 जुलाई 2025 की स्थिति में जारी नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन को संबंधित संयुक्त संचालक के माध्यम से DPI को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पहले भेजी गई Excel डेटा शीट में “Join / Not Join” कॉलम जोड़ने और साथ ही कक्षा 12वीं के संकाय (Faculty) का भी उल्लेख करने को कहा गया है।

समायोजन आंदोलन के बाद संभव हुआ

यह मामला लंबे समय से चल रहा था। बीएड डिग्रीधारियों को पहले सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन डीएड डिग्रीधारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील भी खारिज हो गई और बीएड डिग्रीधारियों की बर्खास्तगी हुई।

इसके बाद, प्रभावित शिक्षकों ने आंदोलन शुरू किया। सरकार ने अंततः समाधान निकालते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया, लेकिन अब DPI के नए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि समायोजन के बावजूद पहली सेवा अवधि मान्य नहीं होगी।

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