SC ED REMARKS | सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा – “राजनीतिक हथियार मत बनो”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दो अलग-अलग मामलों में फटकार लगाते हुए कहा कि वह राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश न करे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सख्त लहजे में कहा, “श्री राजू, हमें मुँह खोलने पर मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कठोर टिप्पणियाँ करनी पड़ेंगी। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं?”
कर्नाटक MUDA घोटाला मामला
ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती और मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के कथित भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में कोई खामी नहीं है।
वरिष्ठ वकीलों को समन भेजने पर भी फटकार
दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा वकीलों को उनके मुवक्किलों को दी गई सलाह के लिए भेजे गए समन पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए चेतावनी दी कि एजेंसी अपनी निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले कदम न उठाए।
‘ईडी कोई ड्रोन या सुपर कॉप नहीं’
मद्रास हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि ईडी अपनी मनमर्जी से किसी भी आपराधिक गतिविधि पर कार्रवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने साफ किया कि एजेंसी की शक्तियां पीएमएलए की धारा 66(2) तक सीमित हैं।
बढ़ते सवाल
पिछले कुछ महीनों में ईडी की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लगातार सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ईडी को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह नहीं करना चाहिए।



