CG EMPLOYEE SHARE RULES | शेयर बाजार में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती ! बार-बार ट्रेडिंग पर होगी कार्रवाई …

रायपुर, 25 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के शेयर बाजार में निवेश को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को यदि शेयर, म्युचुअल फंड या सिक्योरिटीज से हुई कमाई उसके दो माह के मूल वेतन से ज्यादा होती है, तो उसे इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।
GAD सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी या उसके परिजन एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के वेतन से ज्यादा का शेयर निवेश करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी देना जरूरी होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार शेयरों की खरीदी-बिक्री करता है (जैसे Intra-day, BTST, या F&O ट्रेडिंग), तो इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन नए नियमों के अनुसार अब शेयर, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज और म्युचुअल फंड्स को ‘चल संपत्ति’ की श्रेणी में रखा गया है। आदेश में सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।



