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CG MID DAY MEAL | कुत्ते से जूठा मिड-डे मील ! स्कूल प्रकरण में हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को तलब …

 

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के पलारी विकासखंड के लच्छनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन परोसे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इसे गंभीर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

यह मामला 3 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 28 जुलाई को 83 बच्चों को वही मिड-डे मील परोसा गया जिसे पहले एक आवारा कुत्ता खा चुका था। घटना सामने आने पर ग्राम स्तरीय समिति ने बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन की दो डोज दीं, हालांकि सटीक आंकड़ों में अब भी भ्रम है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है –

क्या सभी बच्चों को समय पर रेबीज वैक्सीन दी गई?

जिम्मेदार शिक्षक और स्व-सहायता समूह पर क्या कार्रवाई हुई?

क्या बच्चों को उचित मुआवजा मिला?

भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए?

न्यायालय ने कहा कि मिड-डे मील बच्चों की गरिमा और सुरक्षा के साथ परोसा जाना चाहिए, न कि औपचारिकता के तौर पर। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

 

 

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