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CG NEWS | प्राचार्य पदस्थापना में दोहरा मापदंड, 11 व्याख्याताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

 

बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में टी संवर्ग के 1335 व्याख्याताओं को प्राचार्य पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसके लिए डीपीआई ने 20 अगस्त से काउंसलिंग का आदेश जारी किया है, लेकिन बनाए गए मापदंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

संजय बडेरा समेत 11 व्याख्याताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीपीआई पर भेदभाव और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी 1335 पदोन्नत शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए, लेकिन डीपीआई ने केवल 845 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की है।

याचिका में आरोप है कि 491 पदोन्नत प्राचार्यों को काउंसलिंग से बाहर कर सीधे पदस्थापना दी जा रही है। इससे कई व्याख्याताओं की उसी स्कूल में पोस्टिंग प्राचार्य पद पर हो जाएगी, जहाँ वे पहले से व्याख्याता हैं।

शिक्षकों ने मांग की है कि विभागीय आदेशों का पालन करते हुए सभी 1335 पदों पर काउंसलिंग अनिवार्य की जाए और नियम विरुद्ध पदस्थापना रद्द की जाए।

 

 

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