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CG SHARAB GHOTALA : ED की अर्जी मंजूर, चैतन्य कस्टोडियल रिमांड पर …

 

रायपुर। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद ईडी की अर्जी मंजूर कर चैतन्य को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। अब 23 अगस्त तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी।

इससे पहले सोमवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने दलील दी कि जांच में नए तथ्य सामने आए हैं, जिन पर पूछताछ जरूरी है। अदालत ने यह दलील मानते हुए चैतन्य को कस्टडी में देने का आदेश दिया।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले से उन्हें 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले, जिन्हें उन्होंने रियल एस्टेट फर्मों में खपाया। जांच में यह भी सामने आया है कि चैतन्य ने सहयोगी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर अपने प्रोजेक्ट्स में अवैध लेन-देन किया।

1000 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति के आरोप

ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति (POC) को संभाला और इसे कांग्रेस नेताओं व सहयोगियों तक पहुंचाया।

पहले से गिरफ्त में कई बड़े नाम

इस घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित कई बड़े चेहरे पहले से ही जेल में हैं।

चैतन्य की याचिका और अगली सुनवाई

चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। फिलहाल हाई कोर्ट ने ईडी को 26 अगस्त तक जवाब देने का समय दिया है। वहीं अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि चैतन्य को साफ पानी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

 

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