CG NEWS | लापरवाही पर शिक्षा विभाग की सख्ती, 3 भृत्य निलंबित

बलरामपुर, 9 सितम्बर 2025। शिक्षा विभाग ने लापरवाह कर्मचारियों पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। जिले के तीन भृत्यों को पदीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन. मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
निलंबित कर्मचारियों में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के धुरन राम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिण्ड्रा के राकेश गुप्ता और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिलमा के रविन्द्र इतगे शामिल हैं। आदेश के अनुसार, इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि तीनों कर्मचारियों ने न केवल अपने कार्यों में लापरवाही बरती बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का भी उल्लंघन किया। प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
डीईओ डी.एन. मिश्रा ने कहा कि “शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। किसी भीतरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में यदि इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं तो और भी कड़ी कार्रवाई होगी।”
हाल के दिनों में बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग लगातार निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां अन्य कर्मचारियों के लिए भी संदेश हैं कि अपने दायित्वों की उपेक्षा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।



