CG BREAKING | रायपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियम सख्त …

रायपुर, 14 सितंबर 2025। राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी कर नगर निगम को कार्यक्रमों की अनुमति देने का अधिकार सौंप दिया है। यानी अब किसी भी प्रकार का पंडाल लगाना, अस्थायी निर्माण करना, रैली या जुलूस निकालना हो, तो आयोजनकर्ता को पहले निगम से अनुमति लेनी होगी।
7 दिन पहले आवेदन अनिवार्य
आदेश के अनुसार, आयोजन से कम से कम सात दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में आयोजन स्थल, समय, अपेक्षित भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य विवरण स्पष्ट करना जरूरी होगा।
चार विभागों से NOC जरूरी
नगर निगम की अनुमति तभी मान्य होगी जब आयोजक चार विभागों से NOC प्राप्त करेंगे –
राजस्व विभाग : भूमि उपयोग और स्थल की अनुमति के लिए
पुलिस विभाग : कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए
होमगार्ड/अग्निशमन विभाग : अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन इंतजाम के लिए
विद्युत विभाग : बिजली कनेक्शन और सुरक्षा जांच के लिए
इन NOC के बिना आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उद्देश्य – सुरक्षा और अनुशासन
नगरीय प्रशासन विभाग का कहना है कि शहर में बढ़ते आयोजनों के कारण ट्रैफिक, सुरक्षा और स्वच्छता की समस्या सामने आ रही थी। कई बार बिना अनुमति पंडाल और मंच बना दिए जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका रहती है। नया नियम इन अव्यवस्थाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
जुलूस और रैली पर भी लागू होंगे नियम
राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए भी यह नियम अनिवार्य होंगे। किसी भी रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा के लिए निगम से पूर्व अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और आयोजन रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।



