ELECTION COMMISSION DELIST | 474 पार्टियों का पंजीकरण रद्द, 808 दलों पर लगा कैंची!

नई दिल्ली। चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) का पंजीकरण समाप्त कर दिया। ये दल पिछले छह सालों से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे।
अगस्त 2025 से अब तक कुल 808 दलों को आयोग की सूची से हटाया जा चुका है। इससे पहले 9 अगस्त को 334 पार्टियों का पंजीकरण रद्द किया गया था।
कौन-कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए?
उत्तर प्रदेश: 121 दल
महाराष्ट्र: 44 दल
तमिलनाडु: 42 दल
दिल्ली: 40 दल
मध्य प्रदेश: 23 दल
पंजाब: 21 दल
आंध्र प्रदेश: 17 दल
बिहार: 15 दल
कानूनी प्रावधान
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत दलों को चुनाव चिह्न और कर छूट की सुविधा मिलती है। लेकिन यदि कोई दल लगातार छह साल तक चुनाव नहीं लड़ता, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
359 दलों पर नई कार्रवाई
चुनाव आयोग ने 359 अन्य दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिन्होंने 2021-22 से 2023-24 तक न तो ऑडिटेड खाते जमा किए और न ही चुनाव खर्च की रिपोर्ट दी। इनमें उत्तर प्रदेश (127), दिल्ली (41), तमिलनाडु (39) के दल शामिल हैं।
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के बाद संबंधित CEO अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।



