LAND REGISTRATION LAW | छत्तीसगढ़ में अब 2200 वर्गफीट से कम कृषि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी

रायपुर, 23 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। अब पांच डिसमिल (2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। यह विधेयक जुलाई में विधानसभा में पास हुआ था और अब राज्यपाल की मंजूरी के साथ कानून बन गया।
अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक
सरकार का कहना है कि इस कानून से अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने इस नियम में बदलाव किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की अवैध कटिंग और कालोनी निर्माण की घटनाएं बढ़ गई थीं। अब छोटे प्लाट की रजिस्ट्री किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी।
शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं
यह नियम केवल ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू होगा। शहरों में डायवर्टेड भूमि पर व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी।
अन्य बदलाव और विवाद निपटारा
संशोधन अधिनियम के तहत अब जियो-रेफरेंस नक्शे को मान्य माना जाएगा। सर्वे रि-सर्वे के बाद किसी ग्राम के लिए अंतिम रूप से तैयार और अधिसूचित नक्शे को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सीमांकन और बटांकन के विवाद समाप्त होंगे।



