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CG NGO SCAM BREAKING | 1000 करोड़ घोटाले में सीबीआई जांच … पढ़ें पूरी खबर

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य सेवा नि:शक्तजन स्रोत संस्थान में कथित रूप से 1000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। यह निर्देश बिलासपुर हाई कोर्ट ने दिया है। घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव सहित प्रदेश के 11 आईएएस और राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं।

रायपुर निवासी कुंदन सिंह ने अपने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी एनजीओ बनाकर सरकारी धन का गबन किया। याचिका में 2010 से 2017 तक कई वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह को जांच कमेटी बनाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।

घोटाले में शामिल अधिकारियों में आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, पीपी सोती, सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा शामिल हैं।

विशेष ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान में 31 प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इसमें अग्रिम राशि का समायोजन बिना स्वीकृति, खातों में नियम के बिना धन हस्तांतरण, कैशबुक के साथ मिलान न होना और फर्जी मशीनों व कर्मचारियों के वेतन दिखाना शामिल है। प्रारंभिक आकलन में करीब 5 करोड़ 67 लाख रुपये का गबन सामने आया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी और मामले को पुनः हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा था। अब हाई कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जबलपुर ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पूरी होने तक सरकार और प्रशासन पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

इस घोटाले का मामला राज्य के प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार और धन हड़पने की गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

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