RBI ALLOWS LOANS | आरबीआई ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका को रुपये में ऋण देने की मंजूरी दी !

मुंबई, 14 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि अब भारत के बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रहने वाले व्यक्तियों और बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकती हैं।
आरबीआई के बयान के अनुसार, यह कदम विदेशी विनिमय प्रबंधन (उधारी एवं ऋण) विनियम, 2018 और विदेशी मुद्रा खाता प्रबंधन विनियम, 2015 में किए गए संशोधनों के तहत उठाया गया है। इसका उद्देश्य सीमापार व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना है।
RBI ने बताया कि अब अधिकृत डीलर बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं इन देशों में रहने वाले व्यक्तियों और बैंकों को रुपये में ऋण दे सकती हैं, जिससे व्यापार लेन-देन में आसानी होगी।
इसके अलावा, जनवरी 2025 में किए गए फैसले के तहत भारतीय निर्यातकों को विदेश में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। पहले अप्रयुक्त राशि को अगले महीने के अंत तक भारत वापस भेजना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है यदि खाता भारत के किसी बैंक के IFSC में रखा गया हो।
आरबीआई ने यह बदलाव अपनी 1 अक्टूबर, 2025 की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में घोषित किया था।



