CG BREAKING | हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका खारिज, ईडी कार्रवाई वैध मानी …

बिलासपुर, 18 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी।
कोर्ट का निर्णय –
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि –
यह मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है।
आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य बघेल को ₹16.70 करोड़ मिले।
इस ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया और करीब ₹1000 करोड़ की हैंडलिंग की गई।
पक्षकार –
ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।
इस फैसले के बाद चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पहले जैसी ही जारी रहेगी।



