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SUPREME COURT ORDER | स्कूल, स्टेशन और अस्पतालों से हटेंगे आवारा कुत्ते – सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते स्ट्रे डॉग अटैक के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के आसपास मौजूद आवारा कुत्तों को तुरंत हटाकर डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम रेबीज और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उठाया। यह कार्यवाही 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से हुई एक घटना पर आधारित मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी।

पेट्रोलिंग टीम के गठन का आदेश –

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने निर्देश दिया कि स्थानीय प्रशासन सड़कों से आवारा कुत्तों और पशुओं को पकड़ने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग टीम गठित करे। इन कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर होम में रखकर उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों को आवारा कुत्तों से मुक्त रखना अब जरूरी हो गया है।

राज्यों को फटकार –

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद कई राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही अपने हलफनामे दाखिल किए हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही अंतरिम दिशानिर्देश जारी करेगी ताकि संस्थागत और सार्वजनिक क्षेत्रों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

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