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CG BREAKING | IAS अधिकारियों का जमानती वारंट जारी ….


बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश का पालन न करने पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ और किरण कौशल कौर के खिलाफ ₹5,000 का जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें सोमवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मामला राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का है, जिनमें मेडिकल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डिमोंस्ट्रेटर शामिल हैं। ये कर्मचारी लगभग 15 वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी योग्यता और कार्यभार नियमित कर्मचारियों के समान है, फिर भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को नियमितीकरण का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए तीन महीने के भीतर नियमितीकरण का पालन करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पालन न होने पर दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। लंबित पालन के चलते हाईकोर्ट ने अब दोनों IAS अधिकारियों पर जमानती वारंट जारी कर कड़ा रुख दिखाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी

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