chhattisgarhhindi newsछत्तीसगढ़

CG BREAKING | कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई, तहसीलदार-पटवारी को नोटिस

 

महासमुंद। जिले में धान खरीदी कार्य और मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने बड़ा कदम उठाते हुए छह तहसीलदारों को एस्मा (ESMA) अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही एसआईआर कार्यक्रम में लापरवाही पर कुल 9 पटवारियों को भी नोटिस दिया गया है।

धान खरीदी में अनुपस्थिति पर नोटिस –

राज्य शासन ने 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे धान खरीदी सीजन में कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) लागू किया है। इसके तहत धान खरीदी में लगे कर्मचारियों का अनुपस्थित रहना दंडनीय है।

कलेक्टर ने बताया कि –

15 नवंबर को राजस्व निरीक्षक और पटवारी धान उपार्जन केंद्रों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।

16 नवंबर को आयोजित धान खरीदी प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहे।

इस लापरवाही से धान खरीदी कार्य बाधित हुआ और आगे भी असर पड़ सकता है।

कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे, जो “घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता” को दर्शाता है। उन्हें 24 घंटे के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। तय समय पर जवाब न देने पर एस्मा के तहत कार्यवाही होगी।

एसआईआर में लापरवाही, 9 पटवारियों को नोटिस –

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए 9 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा ने बताया –

सरायपाली – 3 पटवारी

पिथौरा – 2 पटवारी

बागबाहरा – 1 पटवारी

महासमुंद – 3 पटवारी

इन सभी को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि “एसआईआर राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। किसी भी स्तर की लापरवाही पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button