RAIPUR DEMOLITION STAY | तोमर बंधुओं के मकान पर तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट की रोक !

रायपुर, 31 जुलाई 2025। भाठागांव स्थित तोमर बंधुओं के मकान पर रायपुर नगर निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मकान मालकिन सुभ्रा सिंह तोमर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को दस्तावेज प्राप्त कर जवाब देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
सुभ्रा सिंह तोमर ने अदालत को बताया कि उन्होंने ₹1 करोड़ का लोन लेकर वैध अनुमति के आधार पर मकान निर्माण कराया था। लेकिन नगर निगम जोन-6 ने 25 जुलाई को नोटिस भेजकर 31 जुलाई तक जवाब मांगा, जबकि 4 जून को पुलिस रेड में मकान सील कर सभी निर्माण संबंधी दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे। जिससे वे नियमानुसार जवाब नहीं दे सकीं।
नगर निगम ने मकान की चौथी मंजिल पर अवैध स्विमिंग पूल का हवाला देकर डेमोलिशन की तैयारी शुरू की थी। मगर कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं और जवाब मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कोर्ट का आदेश –
याचिकाकर्ता नगर निगम में आवेदन कर 10 दिन के भीतर दस्तावेज प्राप्त कर सकती हैं।
दस्तावेज मिलने के बाद 15 दिन में जवाब देना होगा।
नगर निगम को सुनवाई पूरी कर 30 दिन में अंतिम निर्णय लेना होगा।
सुनवाई पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि जब तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते और जवाब नहीं मिलता, तब तक डेमोलिशन की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं होगी। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही निगम को दस्तावेज जब्ती और पुलिस रेड की जानकारी दे दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।



