CG HIGHCOURT | CHC में रातभर पड़ा रहा शव, हाईकोर्ट भड़का
बिलासपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रातभर शव रखे जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव द्वारा पेश किए गए शपथपत्र को असंतोषजनक करार दिया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि सीसीटीवी नहीं होने जैसे तर्क जनस्वास्थ्य से जुड़े इतने गंभीर मामले में स्वीकार्य नहीं हैं। यह मामला मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है।
क्या है पूरा मामला
स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति का शव पुलिस द्वारा तखतपुर CHC लाया गया था। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पोस्टमॉर्टम अगले दिन होना था, इसलिए शव को वहीं रखा गया।
शपथपत्र में यह भी कहा गया कि शव को कपड़े में लपेटकर ओपीडी और मरीजों की बैठक से दूर एक कोने में रखा गया था, जहां सीसीटीवी निगरानी थी।
1.5 किलोमीटर दूर शवगृह होने के बावजूद सवाल
कोर्ट को बताया गया कि शवगृह CHC से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है और वहां सीसीटीवी नहीं होने के कारण शव को वहां नहीं भेजा गया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह तर्क संतोषजनक नहीं है।
नया भवन तैयार, फिर भी चालू क्यों नहीं
स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया कि मौजूदा CHC भवन जर्जर है और नया भवन बनकर तैयार है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और सीसीटीवी व्यवस्था उपलब्ध है। इस पर कोर्ट ने कड़ा सवाल किया कि जब नया भवन तैयार है, तो उसे शुरू करने में देरी क्यों की जा रही है।
रविवार को OPD बंद रहने पर भी सवाल
हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में रविवार को OPD बंद रहने के मुद्दे पर भी चिंता जताई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को इस विषय पर अलग से नया शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने साफ कहा कि जनस्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है, जिसमें शवगृह व्यवस्था, नए भवन के संचालन और रविवार OPD को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी।



