NATIONAL HERALD | मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया-राहुल पर हाईकोर्ट का शिकंजा

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिका स्वीकार कर ली गई।
ईडी का दावा –
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार्जशीट में यह आरोप है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों ने 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। उन्होंने बताया कि जून 2014 में प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल हुआ था, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया और बाद में हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया।
चार्जशीट में शामिल नाम –
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। ईडी का कहना है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है।
मामले का सार –
नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि आरोपियों ने अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले को शुरू किया था।



