CG BREAKING | ज्वाइनिंग नहीं दी तो चली निलंबन की तलवार, 10 शिक्षक सस्पेंड

सरगुजा। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष घोषित किए गए शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में पदस्थ करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आदेश के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं देना 10 सहायक शिक्षकों को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डॉ. दिनेश कुमार झा ने कार्रवाई करते हुए सभी 10 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल, तबादला आदेश को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन दिया था, लेकिन सुनवाई के बाद समिति ने अभ्यावेदन खारिज कर दिए थे। इसके बावजूद शिक्षकों ने नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी।
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ज्वाइनिंग नहीं देने वाले पांच शिक्षकों को जेडी स्तर से निलंबित किया जा चुका है। अब डीईओ की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
हाईकोर्ट तक पहुंचा था मामला
युक्तियुक्तकरण के तहत किए गए तबादला आदेशों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला व संभाग स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया था। कुछ मामलों में समिति ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अधिकांश अभ्यावेदनों को खारिज करते हुए तबादला आदेश को सही ठहराया गया और ज्वाइनिंग का निर्देश दिया गया था।
इन शिक्षकों को किया गया निलंबित
गीता चौधरी – प्राथमिक शाला रिखीमुंडा
अजय कुमार मिश्रा – प्राथमिक शाला बांधपारा
सीमा सोनी – प्राथमिक शाला चठीरमा
अल्पना गुप्ता – प्राथमिक शाला हर्राटिकरा
मधु गुप्ता – प्राथमिक शाला बिसुनपुर
भीष्म सिंह – प्राथमिक शाला मुड़ापारा
अंजुला श्रीवास्तव – प्राथमिक शाला हर्राटिकरा
निर्मला तिर्की – प्राथमिक शाला दरिमा
बिंदु जायसवाल – प्राथमिक शाला चिटकीपारा, संकुल टपरकेला
गीता देवी – प्राथमिक शाला रजपुरीखुर्द



