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CG TRANSFER POLICY | छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर अल्टीमेटम!

 

रायपुर, 8 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने ट्रांसफर आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया है। 2025–26 की स्थानांतरण नीति के तहत जिनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वे अब भी पुराने पदस्थापना स्थल पर टिके हुए हैं, अब उनकी खैर नहीं।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करने वालों को तुरंत पुराने पद से कार्यमुक्त किया जाए। शासन का कहना है कि इस लापरवाही से जिलों में जनहित योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डेडलाइन फिक्स

शासन ने अंतिम तारीख तय कर दी है। सभी स्थानांतरित अधिकारी-कर्मचारियों को 13 जनवरी 2026 तक नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालना अनिवार्य होगा। तय समय में ज्वाइनिंग नहीं हुई तो विभागीय जांच, सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि और वेतन रोके जाने जैसी कड़ी कार्रवाई होगी।

वेतन पर भी सख्ती

जनवरी 2026 का वेतन केवल नए पदस्थापना स्थल से ही आहरित होगा। पुराने स्थान से वेतन जारी करने पर संबंधित DDO पर भी कार्रवाई तय है। यानी जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारी की नहीं, अधिकारियों की भी तय की गई है।

मैदानी क्षेत्रों में असर, इसलिए सख्त कदम

शासन का मानना है कि समय पर ज्वाइनिंग नहीं होने से प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीधा असर पड़ता है, खासकर जिलों और मैदानी इलाकों में जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

कलेक्टर-कमिश्नर को निर्देश

GAD ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश दिया है कि ट्रांसफर आदेशों का सख्ती से पालन कराएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभाग को भेजें।

नतीजा क्या होगा?

सरकारी सख्ती के बाद प्रदेशभर में हलचल तेज है। अब नजरें 13 जनवरी पर टिकी हैं, कौन ज्वाइन करता है और कौन कार्रवाई झेलता है।

 

 

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