BALESHWAR SAHU BAIL | जमानत मिलते ही जेल से संविधान के साथ निकले विधायक साहू

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिल गई है। बुधवार को सेशन कोर्ट जांजगीर से जमानत मिलने के बाद वे जिला जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर निकलते वक्त विधायक साहू के हाथ में एक ओर संविधान की किताब थी, तो दूसरी ओर डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर, जिसे लेकर सियासी संदेश भी साफ नजर आया।
गौरतलब है कि विधायक बालेश्वर साहू को 9 जनवरी को जांजगीर-चांपा पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
विधायक पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के नाम पर एक किसान से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। यह मामला अक्टूबर महीने में दर्ज हुआ था। एफआईआर के मुताबिक, बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक रहते हुए बालेश्वर साहू ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के बैंक खाते से वर्ष 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में रकम निकाली।
पुलिस के अनुसार, किसान के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर 42.78 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई। इस मामले में चाम्पा थाने में विधायक और उनके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
प्रकरण में विधायक के सहयोगी गौतम राठौर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमानत के बाद भी यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में तूल पकड़ने के संकेत दे रहा है।



