RAIPUR | NIT रायपुर केस में HC सख्त

रायपुर। एनआईटी रायपुर के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. आरिफ खान को हटाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर डॉ. नारायणप्रभु वेंकट रमन और तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र दिगंबर लोधे को अवमानना नोटिस जारी किया है।
मामला साल 2021 का है, जब डॉ. आरिफ खान को बिना ठोस कारण रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया था। इसके खिलाफ डॉ. खान ने अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया। कोर्ट से राहत मिलने पर डॉ. खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस्तीफा देकर एनआईटी रायपुर में दोबारा जॉइन करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों ने उनका कार्यग्रहण नहीं लिया।
हाईकोर्ट ने इसे सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि आदेशों का पालन न होना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इसी आधार पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



