CHHTTISGARH | प्रॉपर्टी गाइडलाइन दरों में बदलाव …

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान खरीदने वालों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। संशोधित गाइडलाइन दरें आज 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई। इसमें जिला मूल्यांकन समिति रायपुर और कोरबा से प्राप्त वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कलेक्टरों को भेजी गई दरें
बोर्ड से स्वीकृत गाइडलाइन दरों की प्रतियां संबंधित कलेक्टरों और जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्षों को भेज दी गई हैं। अब जिले स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इन दरों को लागू किया जाएगा।
30 जनवरी से नया रेट लागू
आदेश के अनुसार, संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जिससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी पर असर पड़ेगा।



