RAIPUR POLICE SUSPENSION | कमिश्नरी के बाद पुलिस में निलंबन की पहली कार्रवाई

रायपुर। रायपुर वेस्ट पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी संदीप पटेल ने कबीरनगर थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकला साहू को निलंबित कर दिया है। उन पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी पक्ष से लेन-देन कर पीड़ित परिवार को परेशान करने के गंभीर आरोप थे। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया। यह कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद पहली कार्रवाई है।
डीसीपी संदीप पटेल के निलंबन आदेश में बताया गया कि प्रधान आरक्षक ने धारा 137(2), 67, 64(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट 4, 6 के तहत दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान स्वेच्छाधारिता और संदिग्ध आचरण किया। पुलिस आचरण के खिलाफ पाए जाने पर उन्हें रक्षित केंद्र में भेजा गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

गंज थाना में भी कार्रवाई
इसी बीच, गंज थाना क्षेत्र में अवैध वसूली और मारपीट की शिकायत पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। थाने में पदस्थ सिपाही केशव सिन्हा पर छोटे कारोबारियों से वसूली और धमकाने के आरोप थे। शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंचते ही एडिशनल डीसीपी ने सिपाही को लाइन अटैच कर दिया।
डीसीपी की चेतावनी
डीसीपी संदीप पटेल ने कहा कि नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में शिकायत मिली कि महिला जांच अधिकारी ने आरोपी का पक्ष लिया। आरोप सही पाए जाने पर निलंबन और जांच आदेश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही और कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



