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CG FAREWELL GUIDELINE | स्कूल फेयरवेल पर बाल संरक्षण आयोग का अलर्ट, सख्त दिशा-निर्देश

रायपुर, 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों में होने वाली फेयरवेल पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि बच्चों द्वारा आयोजित किसी भी समारोह की पूर्व सूचना स्कूल प्रबंधन को देना अनिवार्य होगा।
आयोग ने यह कदम विद्यार्थियों के अनुशासनहीन व्यवहार और अस्वाभाविक गतिविधियों के चलते उठाया है। अब स्कूलों में आयोजनों के दौरान बच्चों की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे।

शिक्षकों की निगरानी में कार्यक्रम आयोजित होंगे और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे स्टंट या खतरनाक गतिविधियों पर रोक होगी। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।



