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CG BREAKING | सरकार का अहम फैसला, तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के लिए बढ़े मौके

 

रायपुर। राज्य शासन ने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डिप्टी कलेक्टर के पदों पर भर्ती नियमों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

वर्ष 2020 से पहले पदोन्नति का कोटा 50 प्रतिशत था, जिसे बाद में घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था। लंबे समय से इस अनुपात को पुनः 50 प्रतिशत करने की मांग की जा रही थी। शासन के ताजा निर्णय के बाद अब सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50 हो गया है।

अनुभव का मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Junior Administrative Service Association के प्रवक्ता शशिभूषण सोनी ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उनके अनुसार, पदोन्नत होकर डिप्टी कलेक्टर बनने वाले अधिकारियों के पास औसतन 10 से 12 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होता है, जिसका सीधा लाभ शासन-प्रशासन और आम नागरिकों को मिलेगा।

सरकार के प्रति आभार

संघ ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए Vishnu Deo Sai, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री सहित पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि यह फैसला अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

सरकार के इस कदम को राज्य में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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