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CG BREAKING | वित्तीय गड़बड़ी पर कुलसचिव सस्पेंड

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए शैलेन्द्र दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दुबे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुलसचिव पद पर पदस्थ थे।

जारी आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय में आवंटित राशि के उपयोग, जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमितता पाई गई है। प्रारंभिक जांच में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2025) के प्रावधानों का पालन नहीं करने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूरे मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया अलग से की जाएगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है, जिस पर अवर सचिव फैबिओला बरा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

इस कार्रवाई से उच्च शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है और विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर सख्ती के संकेत माने जा रहे हैं।

 

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