RAIPUR BREAKING | रायपुर के जयस्तंभ चौक में जुलूस-शोभायात्रा बैन

रायपुर। राजधानी में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुगम बनाए रखने के नाम पर पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के जयस्तंभ चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर किसी भी तरह की रैली, जुलूस, शोभायात्रा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस इलाके को आयोजन के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है।
यह आदेश 25 फरवरी 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस उपायुक्त (मध्य) की ओर से भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया। प्रतिवेदन में बताया गया था कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन व्यस्त मार्गों पर यातायात बाधित होता है और आम लोगों को असुविधा होती है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी।
इन मार्गों पर रहेगा बैन
आदेश के मुताबिक जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक और एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
2 महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है और आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील भी की है।
सिंधी समाज में रोष
इस फैसले के बाद सिंधी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने कहा कि अगले महीने चेट्रीचंड्र पर्व है, जिसमें समाज शहर में भव्य शोभायात्रा और बड़ा आयोजन करता है। ऐसे समय में यह आदेश जारी करना उचित नहीं है। उन्होंने इसे समाज के साथ भेदभाव बताया।
समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि प्रतिबंध सिर्फ दो महीने के लिए है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि खास तौर पर चेट्रीचंड्र के जुलूस को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अब इस फैसले को लेकर शहर की सियासत भी गरमाने के आसार हैं।



