BREAKING | वैक्सीन साइड इफेक्ट… मुआवजा दे सरकार

नई दिल्ली। कोविड वैक्सीन को लेकर Supreme Court of India ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो सरकार को मुआवजा देने की व्यवस्था करनी होगी।
जस्टिस Vikram Nath और जस्टिस Sandeep Mehta की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ‘नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी’ तैयार करे। यानी ऐसे मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का स्पष्ट सिस्टम बने।
कोर्ट ने कहा कि इस नीति को Ministry of Health and Family Welfare के माध्यम से तैयार किया जाए। इसमें वैक्सीन लेने के बाद होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मामलों में मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।
हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, वही जारी रहेगा। इसके लिए अलग से नया एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है।
यह फैसला 2021 में दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी और उन्हें गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़े थे।



