CHHATTISGARH | हाईकोर्ट का सख्त नोटिस

रायपुर। Chhattisgarh High Court ने बिना मान्यता के स्कूल चलाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस Ramesh Sinha और जस्टिस Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
मामले में इंटरवीनर Vikas Tiwari की शिकायत पर कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया। शिकायत में बताया गया था कि डायरेक्टर डीपीआई ने 5 फरवरी 2026 को दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के DEO को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को निर्देश दिया कि संबंधित DEO आदेश का पालन कर अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करें।
सुनवाई के दौरान एक और अहम मुद्दा सामने आया। बताया गया कि Krishna Public School ने सत्र 2026-27 के लिए छह स्कूलों में एडमिशन का विज्ञापन प्रकाशित किया है, जबकि इन संस्थानों की मान्यता को लेकर सवाल हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल को मामले में पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया।
इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भी इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन कोर्ट की वैधानिक सत्ता की अवमानना माना जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को तय की गई है।



