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CG BREAKING | हेडमास्टर प्रमोशन पर ब्रेक

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हेडमास्टर प्रमोशन को लेकर बड़ा झटका लगा है। Chhattisgarh High Court ने बस्तर संभाग में जारी प्रमोशन आदेश पर तुरंत रोक लगा दी है।

कोर्ट ने साफ कहा कि ये प्रमोशन पुराने 2019 के नियमों के आधार पर किए गए, जबकि राज्य में नई नियमावली 2026 में लागू हो चुकी है। यानी नियम ही गलत, तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने ये भी मुद्दा उठाया कि नई नियमावली में TET जरूरी है, लेकिन जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिला, उनमें कई इसके बिना ही आगे बढ़ा दिए गए।

कोर्ट को पहली नजर में ही मामला गड़बड़ लगा और उसने तुरंत स्टे दे दिया। अब पूरी प्रक्रिया अनिश्चितता में फंस गई है।

इधर शिक्षक संघ भी नाराज है। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना गलत है और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो वे खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

फिलहाल इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और आगे की सुनवाई का इंतजार है।

 

 

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