नहीं घटेगी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की उम्र, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव लड़ने वाले में उम्मीदवारों की आयु घटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देश में चुनाव लड़ने की उम्र पहले की तरह बरकरार रहेगी, इसे घटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया। बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 25 साल से कम कर उसे 18 करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हालांकि इससे पहले 2010 में भी एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उम्मीदवार की उम्र 25 से 21 साल करने की मांग की गई थी तब भी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे और उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्र को घटाए।