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वित्त विभाग की अनुमति के बिना, नहीं भरे जाएंगे शासकीय विभागों के रिक्त पद
अब शासकीय विभागों के रिक्त पद, वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं भरे जाएंगे। शासन ने सभी शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है। हालांकि इसमें लोक सेवा आयोग के ज़रिए होने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के पदों में छूट दी गई है। वित्त विभाग ने प्रदेश के शासकीय विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखके, रिक्त पदों में भर्तियों के लिए विभाग की अनुमति लेने का निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 से विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पहले भी वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।