छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Teacher Recruitment: हाईकोर्ट का आदेश, 2621 D.El.Ed. अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी

Chhattisgarh Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने सरकार को...

18, March, 2025 | Chhattisgarh Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से हो रही देरी पर नाराजगी जताई और स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई से पहले सभी D.El.Ed. डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जानी चाहिए।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही B.Ed. शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दे चुका है, तो अब D.El.Ed. अभ्यर्थियों की भर्ती में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को 1 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ D.El.Ed. डिग्रीधारी ही पढ़ा सकते हैं और पहले से नियुक्त B.Ed. शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएं। इसके बाद हाईकोर्ट ने D.El.Ed. डिप्लोमाधारी शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए अब कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी दी है।

18 मार्च को जारी होगी लिस्ट, 26 मार्च तक दस्तावेज़ सत्यापन
राज्य सरकार अब 18 मार्च को स्कूल आवंटन की सूची जारी करने जा रही है। इस सूची के आधार पर 19 से 26 मार्च के बीच अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों में होगी।

इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं स्कूलों में पदों को भरा जाएगा जहां B.Ed. शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने के बाद पद रिक्त हुए हैं। यानी, जितने पद खाली हुए हैं, उतने ही D.El.Ed. अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा।

राज्य सरकार का तर्क खारिज, कोर्ट ने दिए कड़े निर्देश
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्राथमिक स्कूलों में 900 से ज्यादा पद रिक्त हैं। सरकार की इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को पूरी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार से रिक्त पदों की पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है।

2621 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, नए नियम लागू
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में 2621 D.El.Ed. अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। पहले भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती थी, जिसमें अभ्यर्थी अपना स्कूल चुन सकते थे। लेकिन इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी।

अब भर्ती प्रक्रिया इस आधार पर चलेगी कि जिस जिले में जितने B.Ed. शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई हैं, उसी अनुपात में वहां D.El.Ed. शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें अनारक्षित (General), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अगली सुनवाई तक नियुक्ति जरूरी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो राज्य सरकार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाती है या नहीं।

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