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Ankita Bhandari Murder Case: 500 पेज की चार्जशीट-97 गवाह, स्पेशल सर्विस के नाम पर मर्डर-पुलकित आर्य समेत 3 को उम्रकैद

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिला है। पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास...

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिला है। पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में दो साल, आठ महीने और 12 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। पुलिस की ओर से इस मामले में 500 पेज की चार्जशीट और 97 गवाह पेश किए गए थे। यह सामने आया था कि अंकिता का ‘स्पेशल सर्विस’ के नाम पर निर्मम मर्डर किया गया था।

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की जज रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। फैसले से पहले कोटद्वार में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, और कोर्ट परिसर तक लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। सुबह 10 बजते ही गहमा-गहमी शुरू हुई और कुछ देर बाद ही तीनों मुलजिमों को कोर्ट के कठघरे में खड़ा किया गया।

किन धाराओं में सुनाई गई सजा?

जज ने तीनों दोषियों को अंकिता भंडारी की हत्या (धारा 302), साक्ष्य मिटाने (धारा 201) और अनैतिक देह व्यापार का दबाव बनाने (धारा 5(1)(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम) का दोषी ठहराया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को छेड़छाड़ (धारा 354-क) का भी दोषी करार दिया गया।

सजा का विवरण इस प्रकार है:

  • पुलकित आर्य:
    • धारा 302 (हत्या): कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड।
    • धारा 201 (साक्ष्य मिटाना): पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड।
    • धारा 354-क (छेड़छाड़): पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड।
    • धारा 5(1)(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम: पांच वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड।
    • यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
  • सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता: हत्या, साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार का दबाव बनाने के दोषी पाए गए, और उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

हत्याकांड को अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया गया। इसके बाद तीनों को कोर्ट से सजा वारंट पर जेल भेज दिया गया।

SIT की जांच और ठोस सबूत

तीनों दोषी मुकदमा दर्ज होने के बाद 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक उनकी जमानत अर्जियां दाखिल हुईं, लेकिन कहीं से भी उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली।

इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गहन जांच की और कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया। ट्रायल के दौरान 47 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। दस्तावेजी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड भी तीनों को सजा दिलाने में अहम साबित हुआ।

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिसॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर ‘वीआईपी’ अतिथियों को ‘स्पेशल सर्विस’ देने का दबाव डाला था। अंकिता के इनकार करने पर पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसे ऋषिकेश की चीला शक्ति नहर ले गया और कुनाउ पुल से नहर में धक्का दे दिया।

इस वीभत्स घटना के हफ्तेभर बाद, 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डूबने को मृत्यु का कारण बताया गया था, और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे, जो इस जघन्य अपराध की पुष्टि करते हैं।

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