छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Cabinet Decision: 3 साल बाद तबादलों पर लगी रोक हटी, होमस्टे नीति और किफायती जन आवास को भी मिली मंजूरी

Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में वर्षों से...

Chhattisgarh Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में वर्षों से लंबित तबादलों पर लगी रोक हटाने के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती जमीन देने और युवाओं को सम्मानित करने की योजनाओं पर भी मुहर लगी।

तीन साल बाद हटेगी तबादलों पर लगी रोक

राज्य सरकार ने तीन साल बाद तबादलों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 6 जून से 13 जून तक तबादले के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कुल संवर्ग में से अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 15 प्रतिशत कर्मचारियों का ही तबादला किया जाएगा। वहीं, परिवीक्षाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा।

तबादला आदेश अब ई-ऑफिस प्रणाली के तहत पारदर्शी ढंग से जारी किए जाएंगे। पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संतुलन जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला स्तर पर तबादला आदेश जारी करने के साथ ही उसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी।

असंतुष्ट कर्मचारियों को मिलेगा पुनर्विचार का मौका

अगर कोई कर्मचारी अपने तबादले से असंतुष्ट रहता है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति को आवेदन कर सकता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कर्मचारी सीधे अदालत का रुख न करें और पहले विभागीय प्रक्रिया से संतुष्टि प्राप्त करें।

तबादला नीति की प्रमुख तिथियां

  • 5 जून: जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त

  • 6 से 13 जून: तबादलों के लिए आवेदन

  • 14 से 25 जून: जिला स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया

  • 25 जून के बाद: दोबारा तबादलों पर रोक

बस्तर-सरगुजा के लिए नई होमस्टे नीति

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। इस नीति के जरिए खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे दूर-दराज इलाकों में पर्यटकों को गांव की संस्कृति, शिल्प, कला और जीवनशैली का अनुभव मिलेगा।

इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सस्ती दर पर जमीन देगी सरकार

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इन इलाकों में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

यह नीति अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाएगी और व्यवस्थित कॉलोनियों का विकास सुनिश्चित करेगी, जिससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

युवाओं के लिए ‘युवा रत्न सम्मान योजना’

राज्य सरकार ने युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।

  • व्यक्ति को: पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम ₹2.50 लाख की पुरस्कार राशि

  • संस्था को: अधिकतम ₹5 लाख का इनाम

  • विशेष क्षेत्र: सामाजिक कार्य, साहित्य, शिक्षा, नवाचार, खेल, पर्यावरण, महिला व बाल विकास, मीडिया, विज्ञान, तकनीक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत, लोककला आदि

  • योग्यता: आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और आयु 15 से 29 वर्ष के बीच हो

महिला और बाल विकास क्षेत्र में यह सम्मान विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को ही मिलेगा।

तबादला नीति में और क्या है खास?

  • राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, लेकिन इसके लिए न्यूनतम दो साल की सेवा अनिवार्य है।

  • जिला स्तर पर तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे।

  • गंभीर बीमारी, मानसिक-शारीरिक अक्षमता और रिटायरमेंट से पहले एक साल की सेवा शेष होने जैसे मामलों में विशेष छूट दी जाएगी।

  • अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार (प्रतिस्थापन) अनिवार्य रहेगा।

  • सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों की भरपाई के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

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