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OLD NUMBER NEW VEHICLE | अब पुराना नंबर नहीं होगा पुराना! छत्तीसगढ़ में नई सुविधा से वाहन मालिकों को बड़ी राहत

 

रायपुर, 12 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए अब पुराने पसंदीदा (च्वाइस) नंबर को नए वाहन में पुनः उपयोग करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसे आम नागरिकों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है।

क्या है नई व्यवस्था –

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि यदि किसी वाहन स्वामी का पुराना वाहन विधिवत पंजीयन निरस्त हो चुका है, तो वह अब उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन (जिसे एनओसी प्राप्त है) में पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का दोबारा उपयोग कर सकेगा। इसके लिए तयशुदा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

नॉन-फैंसी नंबर पर भी सुविधा –

यह सुविधा सिर्फ फैंसी नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य (नॉन-फैंसी) नंबरों पर भी लागू होगी। इससे आम जनता को उनकी पसंद का नंबर दोबारा इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।

किन पर लागू नहीं होगा –

यह व्यवस्था केवल नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन पर ही लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी।

उपलब्धियों की ओर एक और कदम –

यह फैसला न केवल जनता को सुविधा प्रदान करेगा बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक पारदर्शी व उन्नत बनाएगा।

 

 

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