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DELHI STRAY DOGS | आवारा कुत्तों पर सुप्रीम सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, पढ़ें दी गई दलीलें …

 

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2025। दिल्ली-एनसीआर में बेघर कुत्तों (Stray Dogs) को शेल्टर होम में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ विरोध और याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच कर रही है।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चों पर कुत्तों के हमले जारी हैं और नसबंदी पर्याप्त नहीं हो रही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें इंसानी आबादी से अलग रखने की बात कही जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नियमों से समाधान नहीं होगा और अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा, तो वे कहां जाएंगे? उन्होंने यह भी कहा कि जब बड़ी संख्या में कुत्तों को एक साथ शेल्टर में रखा जाएगा तो वे एक-दूसरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे इंसानों पर भी असर पड़ेगा।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आगे का आदेश दे सकती है।

 

 

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