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CG BREAKING | चैतन्य बघेल पर ED का चालान, कोर्ट ने रिमांड से दी राहत

 

रायपुर, 15 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ सोमवार को ईडी ने विशेष अदालत में 7000 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में एजेंसी ने विस्तार से चैतन्य बघेल के कथित कारनामों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की है।

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तार के बाद उन्हें कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा था, जो 22 जुलाई को समाप्त हो गई।

विशेष अदालत ने ईडी की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग को खारिज कर दिया, जिससे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट में पहले दायर जमानत याचिका में चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने CBI और ED की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि ED की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना हो तो अलग याचिका दायर की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

इस घोटाले की जांच और चालान पेश होने के बाद अब अदालत में मामले की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।

 

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